Epfo: यदि आप पीएफ जमा करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है आप ऐसी गलती करते हैं तो आपका पीएफ अकाउंट बंद हो सकता है
प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ किसी भी कर्मचारी के द्वारा जमा की गई निधि को थोड़ा-थोड़ा बचा कर उसकी भविष्य को सुरक्षित बनाने में उसकी मदद करता है लेकिन इसके कुछ नए नियम भी लागू है यदि आप के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका पीएफ अकाउंट बंद हो सकता है और इसमें जमा किए गए पैसे डूब सकते हैं इसीलिए यदि आप इन नियमों को समझ लेते हैं तो आप अपने भविष्य निधि संगठन में जमा किए गए पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने अकाउंट को बंद होने से बचा सकते हैं
ऐसे खाते हो जाएंगे बंद
PF के नए नियम के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अलग-अलग कंपनी में कार्य करता है तो यहां पर उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि यदि उस व्यक्ति के पास पुराना पीएफ अकाउंट मौजूद है और उस अकाउंट में 36 महीनों से किसी भी प्रकार की जमा या निकासी नहीं की जा रही है तो ऐसे अकाउंट को निष्क्रिय पीएफ अकाउंट की श्रेणी में रखा जाता है जिसके कारण यदि एक बार पीएफ अकाउंट निष्क्रिय श्रेणी में जोड़ दिया जाता है तो तो वह व्यक्ति अपने अकाउंट में जमा किए गए पैसे को ना ही अपने दूसरे पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है और ना ही उसे निकालने के लिए क्लेम कर सकता है
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हालांकि यदि आपका पीएफ अकाउंट निष्क्रिय श्रेणी में चला जाता है तो भी जमा की गई निधि पर मिलने वाला ब्याज बंद नहीं होता है यानी कि इस पर ब्याज मिलता रहता है लेकिन आप इसे ना ही ट्रांसफर कर सकते हैं और ना ही निकाल सकते हैं यदि आप इसे निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने अकाउंट को दोबारा से एक्टिवेट करने की आवश्यकता हो सकती है
किन पीएफ अकाउंट को निष्क्रिय श्रेणी में रखा जाता है
पीएफ के द्वारा लागू किए गए नए नियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पीएफ अकाउंट में 36 महीनों से अधिक समय बीत चुका है और इसमें किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं किया गया है तो ऐसे अकाउंट को निष्क्रिय श्रेणी में रखा जाता है यानी कि यदि आप किसी ऐसी कंपनी में कार्य करते थे जिसके द्वारा आपके पीएफ अकाउंट में पैसा जमा किया जाता था
लेकिन आप उस कंपनी को छोड़ चुके हैं और उस कंपनी के द्वारा आपकी पीएफ अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा रहा है तो ऐसे अकाउंट को निष्क्रिय माना जाएगा हालांकि पहले ऐसे अकाउंट पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता था लेकिन 2016 में इसमें संशोधन किया गया जिसके बाद जमा की गई निधि पर भी ब्याज मिलना शुरू हो गया
क्या है पीएफओ का नया नियम
नए नियम के अनुसार इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने निष्क्रिय हो चुके पीएफ अकाउंट में लंबे समय से किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा क्लेम किए गए दावे की सही प्रकार से जांच की जाए और इसके बाद ही इसको क्लियर किया जा सके जिससे कि किसी भी प्रकार का जोखिम ना हो और सही दावेदार को दावे की राशि प्राप्त हो सके
निष्क्रिय हो चुके खाते के मालिक को दावा करते समय अपने नियोक्ता के द्वारा पहचान की पुष्टि करना अनिवार्य है यदि आवेदनकर्ता की कंपनी बंद हो चुकी है और उस व्यक्ति को अपने दावे की पुष्टि करने के लिए कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है तो वह अपने बैंक केवाईसी के द्वारा अपने दावा की पुष्टि कर सकता है
कौन कौन से दस्तावेज है जरूरी
निष्क्रिय हो चुके अकाउंट को फिर से एक्टिवेट करने और दावा करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि driving licence PAN card ration card passport voter ID और आईएसआई पहचान पत्र आवश्यक है इसी के साथ सरकार के द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड का भी उपयोग किया जा सकता है इसके अलावा यदि आवेदन करता चाहे तो अपने सहायक भविष्य निधि आयुक्त या अन्य कर्मचारियों की मदद से अपने अकाउंट के द्वारा निधि ट्रांसफर करने के लिए या निकालने के लिए आवेदन कर सकता है
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