MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस के लिए सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है जिसके अनुसार अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग प्रकार के नियम लागू किए गए हैं यदि आपको बार-बार ट्रेन में सफर करने की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे में यदि आप खाने पीने की चीजों को खरीदते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले सामान के MAXIMUM RETAIL PRICE के नियम के बारे में जरूर जानना चाहिए
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MAXIMUM RETAIL PRICE यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य जिसका मतलब यह होता है कि जिस किसी सामान पर पहले से एमआरपी छपा हुआ है उस पर पहले से ही अधिकतम मूल्य को निर्धारित कर दिया गया है और कोई भी दुकानदार इससे अधिक रेट में सामान को नहीं बेच सकता है
अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी दुकान पर पानी की बोतल खरीदने जाते हैं या फिर चिप्स का पैकेट खरीदने जाते हैं और यदि चिप्स के पैकेट की कीमत एमआरपी के अनुसार ₹15 होती है तो दुकानदार आपसे ₹20 चार्ज मांगता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रकार एमआरपी से अधिक रेट पर कौन चार्ज कर सकता है यदि नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं
दरअसल बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस के लिए नियम बनाया गया था जिस नियम के अनुसार यह बात सामने आई थी कि कोई भी व्यक्ति एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान नहीं बेच सकता है
लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सभी जगहों पर लागू नहीं होता है यदि आप कभी रेलवे में यात्रा कर रहे हैं और आपको स्टेशन पर मिल रहे किसी भी सामान को खरीदना है और वहां पर यदि दुकानदार आपसे ₹10 की एमआरपी वाली चीज के ₹15 मांगता है तो यह बिल्कुल गलत है
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रेलवे स्टेशन पर सामान बेचने वालों के लिए नियम लागू किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि रेलवे स्टेशन पर सामान बेच रहा है वह एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान नहीं सेल कर सकता है
यदि दूसरे शब्दों में समझें तो कोई भी खुदरा व्यापारी यदि किसी सामान को मैक्सिमम रिटेल प्राइस से अधिक मूल्य पर सामान बेचता है तो वह कानून का उल्लंघन करता है और इसके लिए आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं
यहीं पर यदि दूसरी जगह यानी कि होटल की बात की जाए तो होटल और रेस्तरां पानी की बोतल के ऊपर MRP (मैक्सिमम रिटेल प्राइस) से अधिक मूल्य चार्ज कर सकते हैं
जिसका कारण यह है कि कोर्ट के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति जिसे सामान्य पानी की बोतल खरीदनी है वह कहीं से भी खरीद सकता है लेकिन यदि व्यक्ति से पानी की बोतल खरीदने के लिए रेस्तरां में जाता है तो वहां पर उसे बैठने की सुविधा भी मिलती है साथ ही साथ उसे अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिलता है
लेकिन यहां पर आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए इसके अलावा यदि कहीं पर कोई भी व्यक्ति यदि एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान बेच रहा है तो उसके लिए आप ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं
MRP से अधिक मूल्य लेने वालों के खिलाफ यहां कर सकते हैं शिकायत
एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान बेचने वालों के खिलाफ यदि आप शिकायत करना चाहते हैं तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी पैकेट पर प्रिंट किए गए मैक्सिमम रिटेल प्राइस से अधिक मूल्य मांगता है तो वह Legal Metrology Act Section 57 का उल्लंघन करता है
इसी के साथ यदि आपके साथ कहीं पर भी इस प्रकार की मनमानी होती है तो आप कॉल करके भी अधिक मूल्य पर सामान बेचने की शिकायत को टोल फ्री नंबर – 1800-11-4000 पर कॉल करके भी दर्ज करवा सकते हैं