Indian Railways New Rules : लगेज के लिए रेलवे का नया नियम, देना होगा अतिरिक्त चार्ज

Indian Railways New Rules : भारतीय रेलवे के द्वारा लगेज के लिए नया नियम लागू किया गया है अधिक लगेज पर अतिरिक्त चार्ज का भुगतान करना होगा

ट्रेन में सफर करने के दौरान यात्री अपने साथ बहुत सारा लगेज ले जाते हैं जिसकी वजह से सामान रखने में और यात्रियों के आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और इस पर भारतीय रेलवे के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगाया गया था लेकिन भारतीय रेलवे के नए नियम के अनुसार अब यात्रियों को यात्रा के दौरान निर्धारित किए गए मात्रा से अधिक लगेज ले जाने पर चार्ज का भुगतान करना होगा

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आपने सामान्य तौर पर देखा होगा कि जब भी आप हवाई यात्रा करते हैं तो हवाई यात्रा के दौरान लगेज का वेट निर्धारित किया जाता है निर्धारित किए गए वजन से अधिक मात्रा में लगेज ले जाने पर हवाई यात्रा के दौरान अतिरिक्त चार्ज का भुगतान करना पड़ता है उसी तरह से रेलवे के नए नियम के अनुसार अब यात्रियों को रेलवे के द्वारा निर्धारित किए गए लगेज नियम को मानना होगा और सामान को सीमित रखना होगा जो भी यात्री इस नियम को ना मानकर अधिक लगेज ले जाएगा उसे लगेज का चार्ज भी देना होगा

रेलवे के इस नए नियम के बारे में रेल मंत्रालय के द्वारा यह सूचना मई महीने में ही जारी कर दी गई थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के द्वारा एक ट्वीट में यह कहा गया है कि ‘सामान ज्यादा तो सफर का मजा आधा’ रेलवे ने यह कहा है कि या तो यात्रियों को सीमित मात्रा में सामान ले जाना होगा और अधिक सामान होने की स्थिति में उन्हें पार्सल कार्यालय में जाकर लगेज बुक करने का विकल्प चुनना होगा

कितना लगेगा जुर्माना

रेलवे के द्वारा लगेज नियम को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार जिन यात्रियों के पास रेलवे के द्वारा निर्धारित किए गए वजन से अधिक सामान ले जाता है और लगेज बुक नहीं करता है तो इसके लिए भारतीय रेलवे की तरफ से यात्री को भार से 6 गुना अधिक जुर्माना का भुगतान करना होगा

नए नियम के अनुसार कितना लगेज ले जा सकते हैं मुफ्त

बता दें कि रेलवे के नए नियम के अनुसार यदि आप स्लीपर श्रेणी में यात्रा करते हैं तो आप मुफ्त में 40 किलो तक के भार का सामान मुफ्त में लेकर यात्रा कर सकते हैं यहीं पर यदि आप द्वितीय श्रेणी में यात्रा करते हैं तो 35 किलो तक का सामान लेकर यात्रा कर सकते हैं इसी तरह से एसी फर्स्ट क्लास के लिए 70 किलोग्राम भार का सामान मुफ्त में ले जाया जा सकता है और एसी टू टियर/ क्लिपर फर्स्ट क्लास में 50 किलोग्राम भार का सामान मुफ्त ले जाया जा सकता है

एसी टू टियर स्लीपर/ एसी चेयर कार के लिए 40 किलोग्राम तक का सामान लेकर मुफ्त में यात्रा किया जा सकता है यदि इस सामान के मार्जिन की बात करें तो 10 से 15 किलोग्राम तक अतिरिक्त भार के मार्जिन का प्रावधान है लेकिन यदि यात्री के बाद इससे अतिरिक्त भार का सामान है और वह इसे लेकर बिना लगेज बुकिंग के यात्रा करता है तो वह जुर्माना देने के लिए उत्तरदाई होगा

उदाहरण के लिए – यदि आप द्वितीय श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं और आपके पास 35 किलोग्राम भार का लगेज उपलब्ध है तो आपको किसी भी प्रकार का चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यदि यह 35 किलोग्राम से अधिक हो जाता है और आप इसे लगेज बुक करके ले जाना चाहते हैं तो रेलवे के द्वारा निर्धारित किए गए चार्ज का भुगतान करके ले जा सकते हैं जबकि यहीं पर यदि आप बिना बुकिंग के ले जाते हैं तो यहां पर आपको सामान्य रूप से लगने वाले चार्ज का 6 गुना अधिक भुगतान जुर्माने के रूप में चुकाना होगा

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